सतर्कता प्रकोष्ठ
आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र उस क्षेत्र में जिसमें अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह वयस्क है अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जातीय समुदाय, जनजाति या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि सम्बन्धी ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे जो निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जायेंगे। जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसके द्वारा पिछड़ी जातियों को जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाती है।