वाहन नागरिक सेवाएँ
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) देशभर में 1300+ से अधिक सड़क परिवहन कार्यालयों (RTO) के कम्प्यूटरी करण की सुविधा प्रदान कर रहा है। आरटीओ पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) जारी करते हैं जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं और कुछ प्रावधानों और अनुमतियों के अधीन देशभर में मान्य हैं।
देशभर में राज्यनीतियों और मैनुअल / सिस्टम आधारित प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव के साथ,सूचना के अंतर, सुगमता और सूचना की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर इन दस्तावेजों के लिए समान मानकों को परिभाषित करना आवश्यक हो गया था। इस उद्देश्य के लिए SCOSTA समिति सेट अपने पूरे देश में एक समान मानकी कृत सॉफ्टवेयर की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने इस प्रकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) को दो सॉफ्टवेयर्स के मानकी करण और तैनाती का काम सौंपा – वाहन पंजीकरण के लिए वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में सभी राज्यों के वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में डेटा संकलन करना। वाहन और सारथी अनुप्रयोगों को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और साथ ही 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्य उत्पाद में अनुकूल न के साथ राज्य मोटर वाहन नियम द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यात्मकताओं को अधिकृत करने के लिए संकल्पित किया गया था।
हमारी दृष्टि
नागरिक को सेवा वितरण की गुणवत्ता और आरटीओ के कार्य वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करना।
हमारा लक्ष्य
अंतरराज्य परिवहन वाहन गमनागमन जैसे मुद्दों को संभालने और वाहनों / डीएल जानकारी के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के रजिस्टर बनाने के लिए और देश के परिवहन प्राधिकरण में सभी वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए स्मार्टकार्ड प्रौद्योगिकी की शुरूआत की।
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